हनीमून मनाने गोवा जा रहा था पायलट मुक्काकांड का आरोपी, बवाल के बाद पत्नी को भी फ्लाइट से उतारा गया
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Latest News हनीमून पर जाना था गोवा, पहुंच गए हवालात… मुक्काकांड के आरोपी के साथ पत्नी को भी फ्लाइट से उतारा गया
रविवार को मौसम की खराबी की वजह से कई फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थीं. दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट में जब पायलट देरी की घोषणा कर रहे थे, तभी साहिल कटारिया के नाम के पैसेंजर ने हमला कर दिया था. साहिल ने पायलट को मुक्का मार दिया था.
एक्स
इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने पायलट पर हमला कर दिया था.
श्रेया चटर्जी
- नई दिल्ली,
- 16 जनवरी 2024,
- (16 जनवरी 2024, 2:23 अपराह्न IST पर अपडेट किया गया)
इंडिगो की फ्लाइट में पायलट को मुक्का मारने वाले आरोपी साहिल कटारिया के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है. रविवार को साहिल अपनी पत्नी के साथ प्लेन में बैठा था और हनीमून मनाने के लिए गोवा जा रहा था. लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की घटना से वो भड़क गया और गुस्से में आकर पायलट पर हमला कर दिया.
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, साहिल से पूछताछ की गई है. शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल कटारिया की 5 महीने पहले शादी हुई थी और वो पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जा रहा था. साहिल ने पुलिस को बताया कि फ्लाइट में लगातार देरी का अनाउंसमेंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गया.
‘साहिल ने पायलट को मार दिया था मुक्का’
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बता दें कि रविवार को मौसम की खराबी की वजह से कई फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थीं. दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट में जब पायलट देरी की घोषणा कर रहे थे, तभी साहिल कटारिया के नाम के पैसेंजर ने हमला कर दिया था. साहिल ने पायलट को मुक्का मार दिया था. बाद में अटेंटमेंट ने अलग कराया था.
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‘पत्नी को भी फ्लाइट से उतारा गया’
घटना के बाद मौके पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और साहिल को हिरासत में लेकर चले गए थे. इस घटना के बाद साहिल की पत्नी को भी फ्लाइट से उतार दिया गया था. रविवार शाम दिल्ली पुलिस ने कटारिया को गिरफ्तार किया. बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है.
घटना के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान में कहा, साहिल कटारिया ने को-पायलट के साथ ‘मारपीट’ की और उसे ‘नो-फ्लाई’ लिस्ट में डालने के लिए यह मामला स्वतंत्र आंतरिक कमेटी को भेजा गया है.
दिल्ली पुलिस ने साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने की सजा) और विमान नियमों की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना था कि कटारिया को रिहा कर दिया है. उसके खिलाफ शिकायत में लगाई गई धाराएं जमानती थीं.
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